टाउनशिप में नियमितीकरण का अधिकार निगम को नहीं , निगम द्वारा जारी नियमितीकरण का नोटिस औचित्यहीन: BSP

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भिलाई 4 मार्च 2026 ( . P Mohan ) भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण संबंधित निगम से प्रकाशित नोटिस के बाद बीएसपी गंभीर हो गई है ।मंगलवार को प्रबंधन ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र का अवैध निर्माण या अतिरिक्त विस्तार नियमितीकरण योग्य नहीं है। नगर पालिक निगम भिलाई की अनधिकृत टाउनशिप के आवासों के नियमितिकरण की घोषित कार्रवाई से बीएसपी प्रबंधन खुद को असंबद्ध करता है। बताया कि नगर निगम, भिलाई द्वारा जारी किसी भी प्रकार की नियमितीकरण संबंधी प्रक्रिया या नोटिस, बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है। यही नहीं यह भी कहा कि अनधिकृत निर्माण या नियम विरुद्ध विस्तार को नियमित करने का अधिकार निगम प्रशासन के पास नहीं है।चेतावनी देते हुए कहा कि बीएसपी टाउनशिप में उसकी संपत्तियां लोक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अधिसूचित लोक परिसर की श्रेणी में आती हैं। इन परिसरों का आबंटन, प्रबंधन एवं संचालन बीएसपी. द्वारा निर्धारित नियमों एवं शतों के अनुसार किया जाता है। इन शर्तों के तहत आबंटियों को अतिरिक्त अथवा अनधिकृत निर्माण करने की अनुमति नहीं है। अनधिकृत भवन या नियम विरुद्ध निर्माण का किसी परिस्थिति में नियमितीकरण संभव नहीं है। बता दें कि निगम व बीएसपी प्रबंधन के बीच जारी कानूनी लड़ाई के क्रम में निगम ने बीते 25 व 26 फरवरी को नोटिस प्रकाशित कराकर बताया है कि लोज प्रदत्त आवासीय, व्यावसायिक व अन्य परिसरों में लीजधारकों/आबंटियों द्वारा किए गए अनधिकृत विस्तार एवं निर्माण को. नगर निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमितीकरण किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

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