बिलासपुर: पत्रकार हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर की यचिका खारिज, इस मामले को लेकर हाइकोर्ट में दी थी अर्जी

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सुरेश चंद्राकर ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में  याचिका दायर की थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Bilaspur High Court rejects plea of Suresh Chandrakar accused in journalist murder case

बिलासपुर हाईकोर्ट – फ

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नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में चर्चित पत्रकार हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में  याचिका दायर की थी,जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराया है। 

ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण शेष कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन से होगा। अदालत ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है।व( अमर उजाला से साभार )

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