
रायपुर । ( pmohan ) mohan media NEWS छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा 25 फरवरी 2017 को अधिसूचना जारी कर नायलोन, सिंथेटिक अथवा किसी भी प्रकार के धारदार पदार्थ युक्त धागे चाईनीज मांझा के उत्पादन, विक्रय, भंडारण, आपूर्ति एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल से मिली जानकारी के अनुसार चाईनीज मांझे के कारण लगातार गंभीर दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं कुछ मामलों में जान तक चली गई है। खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों के लिए यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम नागरिकों से अपील की है कि पतंग उड़ाने के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल न करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें।इसके कारण लगातार मांझे के धारदार धागे से कट कर लगातार हो रही मौतों से छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है और इस तरह की घटनाओं में शामिल आरोपी को किसी भी तरह नहीं बक्शे जाने की चेतावनी भी दी है।









