
बिलासपुर : (Mohan media News )3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शुक्रवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य करीब छह रायपुर केंद्रीय फोटो इंटरनेट मीडिया कारागार में बंद हैं और उन्हें यह जमानत ईओडब्ल्यू-एसीबी तथा ईडी द्वारा दर्ज प्रकरणों में प्राप्त हुई है। जमानत के लिए बघेल को एक लाख का बांड भरना पड़ेगा। साथ ही. दो जमानदार को भी एक-एक लाख का बांड देना होगा। वह राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे। मोबाइल नंबर या स्थायी पता बदलने पर जांच एजेंसी को इसकी जानकारी देनी होगी। हाई कोर्ट से जमानत के आदेश अभी जेल प्रशासन को आधिकारिक रूप से नहीं मिले हैं। आदेश की प्रति मिलने पर शनिवार को उनकी रिहाई संभव है।
ल
