भिलाई । 28.06.2025( Mohan Media NEWS)
भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई सभागार कक्ष में
संपत्तिकर स्व विवरणी जांच के संबंध में आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के उपस्थिति में प्रशिक्षण आयोजित हुआ ।
आयुक्त पांडेय ने बताया कि संपत्तिकर निर्धारण के लिए शहर को 4 जोन आवासीय, व्यवसायिक, आवासीय व्यवसायिक, औद्योगिक में वर्गीकरण किया गया है, जिसका संपत्ति कर का दर अलग-अलग है। भूमि स्वामी द्वारा स्वविवरणी भरकर जमा किया गया है तो 60 दिवस के अंदर जांच नहीं किया जाता है। तत्पश्चात जांच अनुसार क्षेत्रफल में 10% से अधिक का अंतर आने पर 5 गुना पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी से बचने के लिए निर्मित मकान/दुकान/उद्योग के संपत्ति कर का सुधार नगर निगम भिलाई से करा लेवे। डायवर्टेड खुली भूमि, अवैध निर्मित मकान/ दुकान का भी संपत्ति कर का प्रावधान है। निशक्तजन हेतु 25% का छूट है साथ ही विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं हेतु 50% का छूट प्रावधानित है। बीएसपी द्वारा स्वविवरणी प्रस्तुत किया गया है जहां भी संशय की स्थिति होगी जांच किया जाएगा। स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक कार्य में संलग्न कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोगों की ड्यूटी संपत्ति कर वसूली हेतु लगाई जाएगी। आम नागरिकों से अपील है जांच के पूर्व अपना संपत्तिकर संबंधी त्रुटि सुधार करा लेवे, जिससे आप पेनाल्टी से बच सके ।
उप अभियंता सिद्धार्थ साहू एवं संपत्तिकर प्रभारी बी एल असाटी द्वारा संपत्तिकर निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई । प्रशिक्षण में मुख्य रूप से सभी जोन आयुक्त अजय राजपूत, सतीश यादव, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, प्रोगामर दीप्ति साहू, राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, धीरज साहू, सहायक राजस्व अधिकारी एवं राजस्व टीम उपस्थित थे ।
