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भिलाई 15 नवम्बर 25( mohan Media News)नगर पालिक निगम भिलाई ने निगम क्षेत्र में राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात कर (Export Tax) जमा न करने वाले बकायादार उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 527 उद्योग निर्यात कर के दायरे में आते हैं। इन उद्योगों से नियमानुसार कर वसूली सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से जारी कार्रवाई के तहत, निर्यात कर जमा नहीं करने वाले कुल 193 इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। धारा 173 के तहत 131 उद्योगों को प्रथम चरण का नोटिस दिया गया है।
धारा 174 के तहत 62 इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया गया है।
इन 193 इंडस्ट्रीज पर निर्यात कर के रूप में लगभग ₹42 करोड़ (बयालीस करोड़ रुपये) की राशि जमा कराया जाना शेष है, जिसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष बकायादार उद्योगों को भी नोटिस देने की कार्रवाई निरंतर जारी है और कर जमा न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने उन उद्योगों की सराहना की है जो नियमित रूप से निर्यात कर जमा कर निगम के राजस्व में सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में 14 इंडस्ट्रीज प्रतिवर्ष निर्यात कर के रूप में ₹3.49 करोड़ की राशि जमा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant), सिंपलेक्स इंडस्ट्रीज, सिस्कोल इंडस्ट्रीज, अतुल ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज, विश्व विशाल इंडस्ट्रीज एवं अन्य उद्योग शामिल हैं।
नगर पालिक निगम भिलाई सभी बकायादार उद्योगों से अपील करता है कि वे कानूनी कार्रवाई और विलंब शुल्क से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से अपनी निर्यात कर की बकाया राशि निगम कोष में जमा कराएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।
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