
बिलासपुर (Mohan media NEWS)
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को नियमित जमानत दे दी है। फैसले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय कोर्ट का दायित्व दंडात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना, खासकर तब जब ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना न हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के खिलाफ है। जमानत मिलने के बाद अब ईडी और जेल में आदेश पालन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें एक से दो दिन लग सकते है। उसी के बाद चैतन्य जेल से बाहर आ पाएंगे।
शराब घोटाले में चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 19 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभवता 3 जनवरी शनिवार को चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ सकते है।






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