गीला-सूखा कचरा पृथक्करण नहीं करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर 6700 रुपये का जुर्माना

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भिलाई । 20.अगस्त 2026 [ pmohan ] नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार 20 अगस्त 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड 07 राधिका नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में गीले एवं सूखे कचरे को पृथक नहीं रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 6700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के तहत इंडियन कॉफी हाउस पर गीला-सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर 3000 रुपये, उठक बैठक शॉप पर खुले टायर में पानी जमा पाए जाने पर 1000 रुपये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 1000 रुपये, ला पिनो पिज्जा पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1000 रुपये तथा अमृत तुल्य चाय सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। निगम द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार चालानी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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