Delhi: सीबीआई अदालत ने ‘अश्लील सीडी’ मामले में भूपेश बघेल को बरी करने का आदेश किया रद्द, चलेगा मुकदमा

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सार

Delhi: सीबीआई अदालत ने ‘अश्लील सीडी’ मामले में भूपेश बघेल को बरी करने का आदेश किया रद्द, चलेगा मुकदमा

सार

सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद अब बघेल को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

CBI court cancels order acquitting Bhupesh Baghel in 'obscene CD' case

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व

विस्तार

विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को अश्लील सीडी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी करने वाला मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश पलट दिया। बघेल को 2017 में पूर्व मंत्री राजेश मुनत को दर्शाने वाले एक अश्लील वीडियो के प्रसार से संबंधित मामले में बरी किया गया था।

सीबीआई ने आरोप पत्र में बघेल सहित कई आरोपियों को नामजद किया है। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद अब बघेल को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इसी कार्यवाही में, अदालत ने अन्य आरोपियों कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया की ओर से ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया। 
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मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2017 में तत्कालीन राज्य पीडब्लू मंत्री मुनत और भाजपा नेता प्रकाश बजाज की अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी।विज्ञापन

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