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विधायक देवेंद्र का आवेदन खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-आरोप तथ्यात्मक हैं, सुनवाई जारी रहेगी
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भिलाई 5 जुलाई 2026 [ pmohan ] विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उनका अंतरिम आवेदन खारिज करते हुए साफ कर दिया कि मामले में उठाए गए विवादित तथ्यों का फैसला बिना ट्रायल के नहीं किया जा सकता। अब मामले की सुनवाई गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। जानकारी के मुताबिक चुनाव याचिका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने दायर की है। देवेंद्र यादव ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत आवेदन देकर कोर्ट से आग्रह किया था कि मामले का निपटारा केवल प्रारंभिक कानूनी मुद्दों के आधार पर कर दिया जाए और ट्रायल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप तथ्यात्मक प्रकृति के हैं। इनमें नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों, संपत्ति, आय और सोशल मीडिया खातों से जुड़ी जानकारी के प्रकटीकरण से संबधित मुद्दे शामिल हैं। ऐसे मामलों का निर्णय साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए इस स्तर पर मामले का निपटारा संभव नहीं है। चुनाव याचिका में इससे पहले भी देवेंद्र यादव की ओर से दायर आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका खारिज करने का आवेदन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। बाद में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली। अब आदेश 14 नियम 2 के तहत दायर नया आवेदन भी खारिज होने के बाद मामला नियमित ट्रायल की ओर बढ़ गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब दोनों पक्ष अपने-अपने गवाह और साक्ष्य पेश करेंगे।


